उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में महिला आरक्षण खत्म,हाईकोर्ट का संशोधित Cut off जारी करने का आदेश

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Women's reservation in Uttarakhand Public Service Commission ends, High Court's order to issue revised cutoff
Women's reservation in Uttarakhand Public Service Commission ends, High Court's order to issue revised cutoff (Image Credit: Social Media)

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) पदों के साथ साथ बिना आरक्षण के अद्यतन कटऑफ अंक सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है ।सामान्य वर्ग में आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए अदालत पहले ही ऐसा ही आदेश दे चुकी है ।इसके परिणामस्वरूप सभी उत्तराखंडी महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त हो गया है ।

मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अद्यतन पीसीएस कट-ऑफ सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के खिलाफ अपील की सुनवाई देखी गई । अपीलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने की खंडपीठ ने की सुनवाई के बाद , बेंच ने अनुरोध किया कि संशोधित कट -ऑफ आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस) में भी पोस्टिंग के लिए जारी किया जाए ।

सुनवाई के बाद , बेंच ने महिला आरक्षण के बिना आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) पदों के लिए संशोधित सीमा जारी करने का भी अनुरोध किया ।खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की और सरकार के पास जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय है।

उत्तर प्रदेश के नागरिक सत्यदेव त्यागी और अन्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं।जिसमें बताया गया कि 22 सितंबर , 2022 को आयोजित पीसीएस परीक्षा के लिए नई कटऑफ अंक सूची उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित की गई थी।

उत्तराखंडआरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आने वाले ऊपर सूचीबद्ध पदों के लिए महिला आरक्षण अभी भी प्रभावी है । याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि आयोग प्रतिबंधित श्रेणी के पदों के लिए अद्यतन कटऑफ अंक सूची के साथ-साथ प्रकाशित करे।

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