देहरादून – सरकार ने किए बड़े बदलाव, अब निर्धारित समय पर मिलेगा अंग्रेजी और देशी ठेका… जनिये आगे…

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उत्तराखंड - अगर एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बिकि तो 1 लाख जुर्माना लगेगा.....लिसेंस होगा जब्त.......

नई नीति को पारदर्शी बनाने के साथ ही अब दुकानों के कोटे को भी कम कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में अब शराब की सभी दुकानों के रिन्यूवल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ।शराब की दुकानों का कोटा अब करीब 20 फीसदी तक कम होने पर अब दुकानदार भी राहत की सांस ले सकेंगे और इसके साथ इससे वर्ष जो भी ठेका होगा वो सीधे दो वर्ष के लिए होगा भले ही वो देशी या अंग्रेज़ी और बियर शॉप क्यूं ना हो। 2023 मार्च तक फिर उस ठेके का संचालन करना होगा और रिन्यूवल की व्यवस्था समाप्त करना है और विभाग ने ये बड़ी फहल सभी दुकानों को उठने के लिए कि है ताकि इससे सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब की कीमतें काफी नियंत्रण में रहेंगी और अब सिर्फ 2 साल के लिए ही शराब की सभी दुकानें दी जाएंगी।साथ ही नगर निगम के क्षेत्र में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक खोली जाएंगी और इसके साथ 40 से 50 हजार तक बढ़ाया जा सकता है शुल्क।

 

 

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