उधमसिंहनगर के रुद्रपुर में दो वर्ष पूर्व 2019 को कुकर्म हुआ था। एक पांच साल के मासूम के साथ एक युवक ने कुकर्म किया और उसके बाद आरोपी ने मासूम का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में अब जाकर अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 2019 से लेकर अब तक यह केस चल रहा था और अब जाकर न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। इस मामले में आरोपी के माता पिता को भी सजा सुनाई है। जानिए आखिर मामला क्या था।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैम्प में 19 फरवरी 2019 को एक 5 साल का मासूम अपनी छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक बच्चा लापता हो गया। बालक के माता पिता ने उसकी काफी खोजबीन की परंतु वह कहीं नही मिला। बालक के माता पिता ने 21 फरवरी को थक हारकर बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवायी। इस घटना के बाद परिजनों ने अपने ही पड़ोसी और उसके माता पिता के व्यवहार पर बड़ा बदलाव देखा। उन्हें अपने पड़ोसियों पर संदेह हुआ और इसकी सूचना बालक के परिजनों ने पुलिस को दी। एक रात परिजनों ने आरोपी को उनकी छत से भागते हुए देखा। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया। पड़ोसी आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा कि उसने बालक का अपहरण कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका शारीरिक शोषण किया। अंत में आरोपी पड़ोसी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने बालक का गला दबाकर बेहरहमी से हत्या कर दी थी। तब से लेकर अब तक न्यायालय में केस चल रहा था।
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आपको बता दें, जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कुल 11 गवाह पेश किये। अंत में जज लक्ष्मी विहान ने अपनी अदालत में आरोपी को फांसी की सजा सुनायी। अदालत ने आरोपी के माता और पिता को बात छुपाने के आरोप में 3 साल (माता को) और 4 साल (पिता को) भी सजा सुनायी। साथ साथ 15000 हजार का दंड भी भरने को कहा है।