योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं से नही करवा सकेंगे नाइट शिफ्ट, जाने 9 नियम

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Now night shift can be done in Uttar Pradesh only after the consent of women, know 9 rules
Image: Now night shift can be done in Uttar Pradesh only after the consent of women, know 9 rules (Source: Social Media)

आज की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी की की योगी सरकार अब महिला कर्मचारियों के लिए कुछ बदलाव करने जा रही है। यानि इन कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाए जायेंगे जिनपर किसी भी व्यक्ति या कंपनियों की मनमानी नहीं चल पाएगी।

सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उनके द्वारा लिखित सहमति के बिना उनसे सुबह 6 बजे से पहले एवं शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए नही बोला जाएगा।यही इस बात में महिला के सहमति होगी तो ही उनके ख्याल की जिम्मेदारी कंपनियों को लेनी होगी।इसके साथ ही उन्हें मुफ्त परिवहन सुविधा,भोजन की सुविधा भी देनी होगी।

यह छूट सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई है,जिसमे कुछ शर्तें और प्रतिबंध भी जारी किए हैं।

1. महिला की सहमति के बिना कोई भी कंपनी उससे शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए जबरन नहीं बोल सकती यदि वह इससे इनकार करती है तो कंपनी उसे नौकरी से बर्खास्त भी नहीं कर सकती।

2. यदि कोई महिला कर्मचारी कंपनी में शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच काम करती है तो उसके फ्री भोजन की व्यवस्था कंपनी के मैनेजमेंट को ही करनी होगी।

3.यदि महिला कर्मचारियों का ड्यूटी का समय शाम बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी है तो इस बीच केवल एक महिला कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता।कम से कम चार महिला कर्मचारियों को एक साथ रखना जरूरी होगा।

4.किसी भी महिला कर्मचारी को काम करने के लिए उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद बाध्य नहीं किया जाएगा।

5.यदि किसी महिला कर्मचारी की शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी है तो उसे मुफ्त परिवहन की सुविधा मैनेजमेंट को देनी होगी।

6. इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य माध्यम से कंपनी संबंधित क्षेत्र के फैक्ट्री निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।

7.यदि कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट यानि शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 से पहले ड्यूटी करती है तो इस दौरान और आने-जाने के दौरान की सुरक्षा व्यवस्था भी मैनेजमेंट को देनी होगी।

8.कंपनी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को देना होगा जिसका अधिकतम सात दिन में सत्यापन किया जाएगा।

9.कंपनियां वर्क प्लेस के पास महिलाओं के लिए वॉशरूम,चेंजिंग रूम,टॉयलेट,पानी पीने और लाइट की सुविधा भी सुनिश्चित करेंगी।

यह बात ध्यान में रखे कि यदि महिला नाइट शिफ्ट नही करना चाहती तो उसे कोई भी कंपनी जबरदस्ती नहीं बुला सकती।यदि ऐसा होगा तो कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी

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