नैनीताल- उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि लोकहित में पात्रता के अनुसार राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आपात्र परिवारों के राशन कार्डो को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आय के आधार पर कार्ड धारकों को पात्रत के मापदंड की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद अधिनियम मैं ऐसे परिवार आते हैं जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपए से कम हो। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐसा परिवार आता हो जिसका मुखिया विधवा औरत हो, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति या 60 साल से ऊपर आश्रित व्यक्ति। राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो।
यह जानकारी देते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि जो कार्ड धारक इस जानकारी के मुताबिक आपात्र है वह अपना राशन कार्ड रद्द करवाएं और जिनका कार्ड नहीं बना है या जिन राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में फोटो तथा आधार कार्ड अपडेट ना हो, वह 15 दिन के अंदर राशन कार्ड डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड बनवा लें तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी और मुखिया के फोटो अपने राशन कार्ड पर अपडेट करवा ले।
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