मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में ऋणधारकों को 6 माह के ब्याज प्रतिपूर्ति का शासनादेश जारी, पढ़िए पूरी खबर…

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Mandate issued for 6 months interest reimbursement to borrowers in Chief Minister Solar Self Employment Scheme

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासनादेश जारी कर कहा कि ऋण खाताधारकों को 6 महीने की व्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता केवल उन्हीं खाताधारकों के लिए अनुमन्य होगी जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आते हो। या फिर वह खाताधारक जो शासनादेश जारी होने के अगले 6 महीनों के अंदर योजना के तहत ऋण प्राप्त करें।

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