मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासनादेश जारी कर कहा कि ऋण खाताधारकों को 6 महीने की व्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता केवल उन्हीं खाताधारकों के लिए अनुमन्य होगी जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आते हो। या फिर वह खाताधारक जो शासनादेश जारी होने के अगले 6 महीनों के अंदर योजना के तहत ऋण प्राप्त करें।
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